UGC ( विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ) ने रिफंड पॉलिसी ( Refund Policy) को लेकर आदेश जारी किया है। सेशन 2024 – 25 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंटस रजिस्ट्रेशन के बाद यदि अपना नाम 30 सितंबर तक वापस ले लेते हैं, तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज को स्टूडेंट्स की पूरी फीस देनी होगी।
एडमिशन नहीं लेने पर वापस होगी पूरी फीस
यदि कोई छात्र कॉलेज यूनिवर्सिटी के सेशन ( 2024 25 ) में एडमिशन Admission लेने के लिए जा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन Ragistration के बाद यदि वे अपना नाम 30 सितंबर तक वापस ले लेते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खबर है, दरअसल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने रिफंड पॉलिसी के लिए आदेश जारी किया है इस रिफंड पॉलिसी के अनुसार यदि कोई भी स्टूडेंट्स 30 सितंबर तक अपनी सीट छोड़ता है तो उसकी पूरी फीस रिफंड होगी। इसके अलावा यदि कोई स्टूडेंट 31 अक्टूबर तक सीट को छोड़ता है तो, इंस्टिट्यूट प्रोसेसिंग फीस के अंदर सिर्फ 1000 ही कट सकता है।
नियमों के पालन न होने पर, यूनिवर्सिटी पर होगी कार्यवाही
UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से 12 जून को सभी राज्यों के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को रिफंड पॉलिसी का आदेश जारी हुआ है। जिसके अनुसार यदि कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज इन नियमों का पालन नहीं करती है,तो, यूजीसी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा और उनकी कॉलेज की मान्यता भी रद्द हो सकती है। इसके अलावा यदि कोई संस्थान या कॉलेज नियमों का पालन नहीं करता तो छात्र यूजीसी को शिकायत कर सकते हैं, जिसके बाद यूजीसी संस्थान पर कार्यवाही कर सकती है। यह फैसला छात्रों के हित में लिया गया है जिसे किसी भी छात्र के साथ कोई दिक्कत ना हो कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां पर एक बार फीस जमा करने के बाद फीस वापस नहीं मिलते स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों परेशान हो जाते हैं ऐसे में अब कोई भी यूनिवर्सिटी किसी भी स्टूडेंट की मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकती है। यूनिवर्सिटी कॉलेज की तरफ से यदि इस विषय पर लापरवाही करते हुए पाया जाएगा, तो यूजीसी की तरफ से सख्त कार्यवाही की जाएगी।